“मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय – पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये का अर्थदण्ड”
“मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय – पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये का अर्थदण्ड”

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व न्याय सुनिश्चित करने हेतु जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म/ पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी को मा0 विशेष न्यायालय (पॉक्सो), सोनभद्र द्वारा कठोर सजा सुनाई गई ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना: विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 56/2024
धाराएं:- धारा 363, 376(2)एन, 323, 504, 506 भादवि व 5 जे(2)/6, 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट
अभियुक्त:- रौतम कुमार पुत्र अमरनाथ, निवासी जोरूखाड़, थाना विण्ढमगंज, जनपद सोनभद्र
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 5 जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट
20 वर्ष का कठोर कारावास
₹ 20,000/- का अर्थदण्ड
अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट
20 वर्ष का कठोर कारावास
₹ 20,000/- का अर्थदण्ड
अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास
नोट-सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
*कुल सजा:* 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 40,000/- का अर्थदण्ड
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना विण्ढमगंज पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।
यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।
जनपद पुलिस का संकल्प:-
“सुरक्षा, विश्वास और न्याय” के मूलमंत्र पर कार्य करते हुए सोनभद्र पुलिस मिशन शक्ति के उद्देश्यों को भविष्य में भी प्रभावी रूप से लागू करती रहेगी।
