सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 20.09.2025 को थाना ओबरा से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-101/18 धारा 354क, 342, 354घ, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त सोनू कुरैशी उर्फ साहिद पुत्र सलाम कुरैशी निवासी भलुआ टोला से0नं0-10 मुर्गी फार्म के बगल में थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे स्पे0 पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354ख भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास, 354घ भादवि में तीन वर्ष के कठोर कारावास व धारा 341 भादवि में 15 दिवस के कारावास तथा धारा 506 भादवि में पांच वर्ष के कठोर कारावास व कुल 8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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