अदालत ने मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया……

जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एनआईए की एक अदालत ने हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला यूएपीए अधिनियम के तहत किया है।जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एनआईए की एक अदालत ने हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला यूएपीए अधिनियम के तहत किया है।
