बिना मान्यता व मानकों के विरुद्ध संचालित विद्यालयों पर शिक्षा विभाग सख्त, नोटिस जारी

बिना मान्यता व मानकों के विरुद्ध संचालित विद्यालयों पर शिक्षा विभाग सख्त, नोटिस जारी।

संवाददाता -सद् दाम कुरैशी

चोपन/सोनभद्र – शुक्रवार को नगर क्षेत्र के विभिन्न निजी विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग को कई खामियां मिलीं। कुछ विद्यालय बिना मान्यता संचालित हो रहे हैं, तो कुछ ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। विभाग ने ऐसे सभी विद्यालयों को कड़ी चेतावनी देते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रीतनगर स्थित एस.के.एम पब्लिक स्कूल ओबरा ,आर्य समाज रोड स्थित ब्लॉसम एकेडमी, वीआईपी रोड स्थित किड्स किंगडम स्कूल, और बिल्ली मोड़ पर संचालित जेएस कॉन्वेंट स्कूल जैसे कई विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 5 से 8 तक की पढ़ाई कराई जा रही है,

जबकि कुछ विद्यालयों को मान्यता अन्य स्थल के लिए प्राप्त है और संचालन अन्यत्र किया जा रहा है।गजराज नगर स्थित एवी.एम.डी स्कूल की स्थिति और भी चिंताजनक है। यह विद्यालय टीन शेड में चल रहा है और यहां अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। विद्यालय में न तो भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं और न ही सुरक्षा के मानक। वहीं खण्ड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकती है। अतः यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निकटवर्ती मान्यता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, ओबरा स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल को सत्र 2023–24 के लिए विभागीय मान्यता प्राप्त है, परंतु निरीक्षण में यह सामने आया कि विद्यालय ने RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत 25% अलाभित एवं दुर्बल आय वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन को तत्काल RTE पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के प्रवेश के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पुनः संचालन करते हुए पाया गया, तो उनके विरुद्ध आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18(1) के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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