सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-29.05.2025 को थाना शक्तिनगर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-143/2019 धारा 363, 366, 376डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्त 1. सचिन कुमार शास्त्री उर्फ गंगा प्रसाद निवासी कचनी, थाना बैढन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश 2. राहुल कुमार विश्कर्मा पुत्र गोपीनाथ विश्वकर्मा निवासी ओदगडी थाना बरगवाँ जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्पे0 (पॉक्सों) सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 363 भादवि एवं सपठित धारा 34 भादवि में 05-05 वर्ष की कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 366 भादवि एवं सपठित धारा 34 भादवि में 07-07 वर्ष की कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 376डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने 01-01 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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