जौनपुर द्वारा धारा 302 भादवि के अभियुक्त को आजीवन कारावास के दण्ड व मु0-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 21.05.2025 को मा0 न्यायालय पाक्सो कोर्ट-द्वितीय, जौनपुर द्वारा धारा 302 भादवि के अभियुक्त को आजीवन कारावास के दण्ड व मु0-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विवरण निम्नवत हैः-
थाना गौराबादशाहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 12/2024 धारा- 302 भादवि में आरोपी अभियुक्त 1. सन्तोष कुमार पुत्र राम प्रसाद सोनकर नि0 बंजारेपुर थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर को धारा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड व मु0-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
