सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के संबंध में मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के संबंध में मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-06.02.2025 को थाना जुगैल से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

01. थाना जुगैल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-158/2012 धारा 376, 506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त बब्बन उर्फ संतोष खरवार पुत्र दोलारे खरवार निवासी गरदा, थाना जुगैल, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे./सीएडब्लू कोर्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड व 5,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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