सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-10.01.2025 को थाना पिपरी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-170/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कलामुद्दीन उर्फ पुत्तीन पुत्र इस्लाम अंसारी निवासी रोटरी क्लब के पीछे मूर्धवा रेनूकुट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 3 माह के सक्षम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-10.01.2025 को थाना पिपरी से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-55/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में कलामुद्दीन उर्फ पुत्तीन पुत्र इस्लाम अंसारी निवासी रोटरी क्लब के पीछे मूर्धवा रेनूकुट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 3 माह के सक्षम कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-10.01.2025 को थाना पिपरी/थाना अनपरा से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
01.थाना पिपरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-17/2016 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट. से सम्बन्धित प्रकरण में जितेन्द्र कुमार चंद्रवंशी पुत्र अम्बिका राम चंद्रवंशी निवासी कामता थाना गढ़वा जनपद गढ़वा(झारखण्ड) के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एन.डी.पी.एस. एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट. में जेल में बितायी गयी अवधि व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
02. थाना अनपरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-215/95 धारा 3/5 ईसी एक्ट व धारा 379, 411,414 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01. कैलाश चन्द्र गुप्ता पुत्र भग्गू उर्फ भगवानदास गुप्ता निवासी हरिहर थाना सुरेरी जनपद जौनपुर, 02 छोटेलाल धरिकार पुत्र कन्हई धरिकार निवासी डिबुलगंज थाना अनपरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएम द्वितीय सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 379 में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 414 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 200 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 3/5 ईसी एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
