सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-08.01.2025 को थाना कोन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना कोन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-304/2010 धारा 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में रामनाथ पुत्र स्व0 दुखीराम निवासी जूडी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जेएम सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5(A)/8 गो0नि0अधि0 में एक हजार रुपये व धारा 3/11 पशु क्रू0अधि0 के अपराध हेतु 50 रु0 के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
