सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-03.01.2025 को थाना करमा से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना करमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-132/13 धारा 420, 467, 468, 471, 406 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त संतोष कुमार मिश्र पुत्र रामललित मिश्र निवासी बेनौली थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र हाल पता बढौली चौराहा रोजगार दफ्तर के पास थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सीजेएम सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा *420 व 468 भादवि में 07-07 वर्ष के कारावास व 40000-40000 रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 471 भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
