सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी को बॉस के साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा इनकार किए जाने पर पति ने पत्नी को दे डाला तलाक

कल्याण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कथित तौर पर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी को बॉस के साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा। पत्नी द्वारा इनकार किए जाने पर पति ने पत्नी को तलाक दे डाला।कल्याण पुलिस के पास महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। जिसमें पत्नी ने अपने इंजीनियर पति पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इस गंभीर आरोप के बाद पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।इसके साथ ही पत्नी ने पति पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और 15 लाख रुपये का दहेज मांगने का आरोप लगाया है।
रिपोर्ट के अनुसार 28 वर्षीय पत्नी ने अपने 43 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति सोहेल शेख के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इंजीनियर की वो दूसरी पत्नी है। उसने अपनी शिकायत में बताया पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि जुलाई 2024 में उसका पति उसे एक पार्टी में ले गया था। वहां पर उसके पति ने अपने बॉस के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद घर लौटते ही उसके पति ने अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसे तीन तलाक दे डालाऔर उससे अपना घर छोड़ने की मांग की।
पति के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
बता दें मोदी सरकार की पहल के बाद देश में मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक देना गैरकानूनी है। जिसके चलते महिला ने तीन तलाक के तहत पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसान पत्नी ने पति पर अपने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और 15 लाख रुपये का दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानिए तीन तलाक देने पर कितने साली मिली है सजा?
तीन तलाक पर अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। पत्नी या उसके बल्ड रिलेटिव द्वारा पुलिस में की गई शिकायत ही मान्य होगी। अपराध गैर-जमानती है यानी केवल मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकता है, पुलिस नहीं। पत्नी की बात सुनने के बाद ही जमानत दी जा सकती है।
