सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-20.12.2024 को थाना दुद्धी व थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
01. थाना दुद्धी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-102/2017 धारा 376,504,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त लोकेश उर्फ कोमल पुत्र चन्दन निवसी वार्ड नं0-01 कस्बा दुद्धी थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 376(2)1 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया सभी सजाए साथ-2 चलेगी ।
02. थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-320/15 धारा 498ए,304बी,भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तों 1.वद्रीनाथ यादव पुत्र रामनाथ 2.श्याम सुन्दर यादव पुत्र रामनाथ निवासीगण बडागाव थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे /सीएड ब्लू सोनभद्र द्वारा अभियुक्तो उपरोक्त को धारा 498ए,में03 वर्ष, एक हजार रुपये जुर्माना तथा 304बी में 07 वर्ष, एक हजार रुपये जुर्माना तथा ¾ डीपी एक्ट में 01 वर्ष का सजा से दण्डित किया गया।
