इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध थाना ओबरा पर मुकदमा पंजीकृत कर, अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी
इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध थाना ओबरा पर मुकदमा पंजीकृत कर, अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 14.12.2024 को सोशल मीडिया (X) के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुयी कि थाना ओबरा क्षेत्र का रहने वाले इमरान पुत्र मेहदी हसन उर्फ बबलू निवासी बिल्ली प्राइमरी स्कूल के पास थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के द्वारा अपने इंस्टाग्राम आई0डी0 पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला (भगवान शिव के प्रति अभद्र टिप्पणी) पोस्ट किया गया है। उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना ओबरा पुलिस द्वारा थाना ओबरा पर मु0अ0सं0- 196/2024 धारा 299, 196 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट बनाम इमरान पुत्र मेहदी हसन उर्फ बबलू निवासी बिल्ली प्राइमरी स्कूल के पास थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 19 वर्ष पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त इमरान उपरोक्त को दिनांक 15.12.2024 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. नि0अ0 रामकुमार सिंह थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।
2. हे0का0 हेमन्त बारी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।
3. हे0का0 ओंकार सिंह यादव थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ।
