सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-06.12.2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-740/17 धारा 363, 366, 376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त बब्बू विश्वकर्मा उर्फ लालबाबू पुत्र रामचरन निवासी सिलथम थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 363 भादवि में 04 वर्ष के साधारण कारावास, धारा 366 भादवि में सात वर्ष के साधारण कारावास, धारा 376 भादवि में दस वर्ष के साधारण कारावास तथा धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष के साधारण कारावास व कुल 65000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।
