बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है, इस अभाव की वजह से कोरियोग्राफर राहत नहीं दी सकती कोरियोग्राफर पर आरोप है कि उन्होंने गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी को एक साल में 10 करोड़ वापस करने का लालच दिया था. इसके एवज में उन्होंने कारोबारी से फिल्म में 5 करोड़ लगवाए. रेमो की बात पर यकीन करते हुए कारोबारी ने 2 लाख रुपए कैश और 3 लाख रुपए चेक के जरिए दिए थे. वहीं पैसे मांगने पर रेमो ने उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से फोन करवाकर पैसा न मांगने की धमकी धमकी दिलाई दी. जिसके बाद सत्येंद्र त्यागी ने रेमो के खिलाफ 8 साल पहले गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद रेमो ने इस केस को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था और याचिका दायर की थी.

2016 को दर्ज हुआ था केस

कारोबारी ने रेमो के खिलाफ 16 दिसंबर 2016 को केस दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और प्रसाद पुजारी से कारोबारी सत्येंद्र त्यागी को धमकी जांच की. पुलिस ने रेमो डिसूजा और अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के खिलाफ IPC की धारा 420, 406 और 386 के तहत गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद कोर्ट ने रेमो को पेश होने का समन जारी किया था.

जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला

वहीं रेमो के वकील की तरफ से दर्ज याचिका में कहा था कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. हालांकि कारोबारी सत्येंद्र के वकीलों पंकज त्यागी और डॉ. आकाश त्यागी ने रेमो के वकील के तर्क का विरोध किया था. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रेमो की याचिका खारिज कर दी. ये फैसला जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने दिया है.

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