माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को SC से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था.मालूम हो कि नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें कहा गया था कि उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल एक राइफल और छह बैरल का आयात किया था.

इसके अलावा दो बैरल प्रतिबंधित बोरों का भी आयात किया था. और बिना परमिट के तीन अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल. इसके अलावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अब्बास ने एक रिवॉल्वर का विज्ञापन कराया था और उसके पास 4,431 कारतूस थे. इससे पहले फरवरी के महीने में जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्बास अंसारी के वकील की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर सुनवाई स्थगित कर दी थी

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