गैंगेस्टर से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कॉन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु अपराध को चिन्हित कर उनकी प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1534/2008 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त संजय बियार पुत्र बेचन बियार निवासी अक्छोर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 08.03.2024 को माननीय न्याया0 एएसजे गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष का करावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा –

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कॉन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु अपराध को चिन्हित कर उनकी प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1536/2008 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त शिवलाल कुशवाहा पुत्र राम प्रसाद कुशवाहा निवासी अरौली थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 08.03.2024 को माननीय न्याया0 एएसजे गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष का करावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

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