अधिकारी के सामने बेगुनाही साबित करनी होगी…..

बिहार पुलिस की तरफ से दाखिल एक हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। गुरुवार को शीर्ष न्यायालय एक आरोपी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां अपील पर सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का कहना था कि इस तरह के दृष्टिकोण को सहन नहीं किया जा सकता।

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