ज्ञानवापी व्यासजी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा…..

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने से जुड़ा मामले में जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 12 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पक्ष रखा जा गया.वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता दलीलें पेश कीं. उनका दावा है कि तहखाना कभी भी हिंदू पक्ष के कब्जे में नहीं रहा. हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह से गलत है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनावई हुई.
