सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 11.08.2025 को थाना कोन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना कोन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-54/2024 धारा 147, 323, 504, 506, 304 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 05 नफर अभियुक्तगण 01.अमेरिका पुत्र लालबहादुर 02.कुबेर पुत्र स्व0 रामजियावन 03. रमाशंकर पुत्र स्व0 रामजियावन 04. इन्दर पुत्र स्व0 रामजियावन 05. जबर सिंह पुत्र रामजियावन समस्त निवासीगण सरइया ग्राम सभा पड़रक्ष थाना कोन जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे स्पेशल एससी/एसटी सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 147 भादवि में दो-दो वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में एक-एक वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में एक-एक वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में दो-दो वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 304 भादवि में दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
