सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण-

*श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 25.03.2025 को थाना ओबरा, रॉबर्ट्सगंज, रायपुर से सम्बन्धित एनडीपीएस एक्ट के कुल 04 अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-*

*01.* थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-98/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शिवशंकर उर्फ उपेन्द्र यादव पुत्र रामबली यादव निवासी ओबरा कॉलोनी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*02.* थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-700/08 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र बनवारी सिंह निवासी ओबरा कॉलोनी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*03.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-697/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शिवशंकर यादव पुत्र रामबली निवासी चकरिया कोन जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*04.* थाना रायपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-56/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अमरनाथ यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी धूमरदेव चैनपुर भभुआ बिहार के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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