सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी पाये गये 02 आरोपियों को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित –

सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी पाये गये 02 आरोपियों को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित –

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है । प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में 02 आरोपियों को माननीय ए0एस0जे0गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:
थाना: ओबरा, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 151/20
धारा:- 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट
अभियुक्त:-01. सैफुद्दीन पुत्र इसहाक उर्फ हऊकन निवासी कनहरा मझौली टोला सिधवहा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र, 02. बब्बू उर्फ मोहम्मद कलाम पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी कनहरा मझौली टोला सिधवहा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना ओबरा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया ।

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