मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के 01 दोषी को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के 01 दोषी को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में 01 आरोपी को मा0 न्यायालय ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा आजीवन कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना:- ओबरा, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 189/2021
धाराएं:- धारा 376 डीए, 506 भादवि0 व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट।
आरोपी:-जलील मोहम्मद पुत्र सावीर अली निवासी कनहरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 5जी/6 पॉक्सों में-
आजीवन कारावास एवं 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का कारावास से दण्डित किया गया। धारा 5जी/6 पॉक्सों एक्ट में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार आजीवन कारावास का अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना ओबरा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।
