राउज एवेन्यू कोर्ट ने डाक्टर की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए आप के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने डाक्टर की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए आप के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करने का आदेश दिया।

जारवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई तीन नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने कहा कि अगर जारवाल के खिलाफ कोई स्पष्ट स्टे आर्डर नहीं मिलता, तो अगली तारीख को सजा पर बहस की जाएगी।
जारवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि इस कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई तीन नवंबर के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने कहा कि अगर जारवाल के खिलाफ कोई स्पष्ट स्टे आर्डर नहीं मिलता, तो अगली तारीख को सजा पर बहस की जाएगी।
