सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 29.07.2025 को थाना घोरावल से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना घोरावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-54/23 धारा- 302, 201, 364, 34, 120बी भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 01. नीशू शाह उर्फ सद्दाम पुत्र इन्द्रीश शाह उर्फ लल्लन, 02. इन्द्रीश शाह उर्फ लल्लन पुत्र स्व0 पीर मोहम्मद उर्फ दरगाही निवासीगण वार्ड नं0-05 कस्बा घोरावल जनपद सोनभद्र, 03.संदीप कुमार अग्रहरी उर्फ मिट्ठू पुत्र स्व0 दीनानाथ अग्रहरी निवासी वार्ड नं-1 कस्बा घोरावल जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 364, 34 भादवि में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित दो अभियुक्त आफताब उर्फ अल्ताबू पुत्र इन्द्रीश शाह निवासी वार्ड नं0-05 कस्बा घोरावल जनपद सोनभद्र व काजल पाठक पुत्री गोपाल नाथ नि0 मुडियाडीह (पठकागांव) थाना घोरावल जनपद सोनभद्र को दोषमुक्त किया गया।

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