जनपद सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण

जनपद सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे *‘#Operation Conviction’* अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था । जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-21.04.2025 को थाना म्योरपुर से सम्बन्धित अभियोग में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-63/2018 धारा 498ए, 304 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त संतलाल पुत्र सोमारू बैगा निवासी चैरी थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/सीएडब्ल्यू सोनभद्र द्वारा अभियुक्त संतलाल उपरोक्त को धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 304 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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