अमेरिकी जज ने पलटा ट्रंप का एक और फैसला, ‘बिना कारण किसी भी अधिकारी को हटाना गैरकानूनी’

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों और नीतियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के प्रमुख हैम्पटन डेलिंगर को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब एक संघीय न्यायाधीश ने इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया है।जज एमी बर्मन जैक्सन के इस फैसले ने ट्रंप की कार्यकारी शक्तियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां ट्रंप के समर्थन में तीन न्यायाधीश पहले से मौजूद हैं। क्या यह ट्रंप की नीतियों के लिए बड़ा झटका साबित होगा? आइए जानते हैं पूरा मामला।

जज ने ट्रंप के फैसले को गैरकानूनी बताया

अमेरिका में एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को गलत ठहराया है। ट्रंप ने एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के प्रमुख हैम्पटन डेलिंगर को हटा दिया था, लेकिन जज एमी बर्मन जैक्सन ने कहा कि ऐसा करना गैरकानूनी था। उन्होंने बताया कि इस पद से हटाने के लिए कुछ कानूनी नियम होते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने बिना कोई कारण बताए बस एक छोटा सा ईमेल भेजकर डेलिंगर को हटा दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां ट्रंप के कार्यकाल में नियुक्त तीन जज भी हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डेलिंगर की अस्थायी बहाली को रोकने से मना कर दिया था और कहा था कि वे अंतिम फैसले का इंतजार करेंगे।

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