सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप डी0पी एक्ट के सम्बन्ध में 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप डी0पी एक्ट के सम्बन्ध में 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-20.02.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-548/18 धारा 498ए, 304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्त संतोष पाल पुत्र अमरनाथ 2. अमरनाथ पुत्र स्व0 चेखुरी 3. फुलमन्ती पत्नी अमरनाथ निवासीगण बसौली थाना रॉबर्टसगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय एएसजे/सीएडब्ल्यू न्यायालय सोनभद्र द्वारा प्रत्येक अभियुक्त उपरोक्त को धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 304बी भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 3/4 डीपी एक्ट में 10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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