उत्तराखंड की सरकार ने भू-कानून को मंजूरी दे दी

उत्तराखंड की सरकार ने भू-कानून को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार अब नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स 250 वर्गमीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट में कहा- प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए बुधवार को कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है।
2017 में कानून में किया गया था बदलाव : वर्ष 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था। धामी सरकार ने इस नए कानून को बजट सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है। इसके बाद यह कानून लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कहा था कि राज्य में एक सख्त भू-कानून जल्द लाया जाएगा। इस कानून के बाद राज्य में जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर भी रोक लग सकेगी।
इस कानून में राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था। इसके तहत बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ को खत्म कर उसकी परमिशन जिलाधिकारी स्तर से देने का प्रावधान किया गया था।
क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने : मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
