सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-13.12.2024 को थाना चोपन व थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
*01.* थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-127/2016 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त राजेश पटेल पुत्र नन्दू पटेल निवासी चोपन जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
*02.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-942/22 धारा 354, 354ख, 376, 506 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त वकील राज शेख पुत्र मो0 रसीद निवासी मेहुडी खुर्द रेलवे स्टेशन के पास कस्बा रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एससी/एसटी सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354, 506 भादवि व धारा 3(2)(v-a) एससी/एसटी एक्ट में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व कुल दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
