‘गुजारा भत्ता इतना हो कि पति के लिए भार न बने’, अतुल सुभाष मामले के बीच SC की 8 बड़ी टिप्पणी

बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष केस में पत्नी पर प्रताड़ना के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि भरण-पोषण की राशि इतनी होनी चाहिए कि पति पर किसी तरह का दवाब न बने.

कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है जो ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाए.

क्या है पूरा मामला जिस पर SC ने टिप्पणी की

प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन विवाह के बाद 6 साल तक साथ रहे थे. इसके बाद करीब 20 साल से दोनों अलग रह रहे हैं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण ने आरोप लगाया कि अंजू जैन उनके परिवार के साथ क्रूरता से पेश आती थीं. वहीं अंजू के मुताबिक उनका पति अच्छा व्यवहार नहीं करता था. चूंकि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे तो ऐसे में कोर्ट ने माना कि दोनों के बीच का नाता पूरी तरह से टूट चुका है. इसके बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ तलाक मंजूरी दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह विवाह का बंधन खत्म करने पर एकमुश्त निपटारे के रूप में पत्नी को 5 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता दे. जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मंगलवार को तलाक समझौते के एक मामले की सुनवाई करते हुए कई प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई सीधा फार्मूला नहीं है, बल्कि स्थायी गुजारा भत्ता तय करने के लिए एक दिशानिर्देश है.

गुजारा भत्ता तय करने के दिशानिर्देश

  • दोनों पक्षों (पति-पत्नी) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए.
  • पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएं.
  • पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार की स्थिति, यानी पति और पत्नी की नौकरी को ध्यान में रखा जाए.
  • ऐलिमनी के आवेदक के पास स्वतंत्र आय या संपत्ति है या नहीं
  • ससुराल में में पत्नी का लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, उसे ध्यान में रखें.
  • पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए पत्नी ने नौकरी छोड़ा है या नहीं.
  • गैर-कामकाजी पत्नी के लिए मुकदमे के खर्चे
  • पति की आर्थिक स्थिति, उनकी इनकम, गुजारे-भत्ते की जिम्मेदारियां और अगर उस पर कर्ज हो तो उसे भी ध्यान में रखा जाए.
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