01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के मॉनिटरिंग सेल/थाना ओबरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कॉन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में *मॉनिटरिंग सेल/थाना ओबरा* पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-63/2018 धारा 376, 452 भादवि व धारा 4 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त *महेश गोंड़ पुत्र अजमेर गोंड़* निवासी मेड़रदह थाना अनपरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 21.10.2024 को माननीय न्यायालय ए.एस.जे. पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 452 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000 रुपये* अर्थदण्ड एवं *धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रुपये* के अर्थदण्ड एवं *धारा 4 उपधारा (2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50000 रुपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
