धारा- 82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति फरार चल रहे अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर पर चस्पा कर मुनादी कराया गया
थाना चोपन पुलिस द्वारा धारा- 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर धारा- 82 सीआरपीसी आदेश का तामिला चस्पा कर मुनादी कराया गया-

कार्यालय सोनभद्र
थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में दिनांक 08.12.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 713/2023 धारा- 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट व 419,420,467,468,471 भादवि की विवेचना श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सोनभद्र महोदय के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक चोपन द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र हरिप्रकाश निवासी पतेरचक (बरेमा) पोस्ट हाथीबाजार थाना जन्सा जनपद वाराणसी मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा है। अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र से दिनांक 16.04.2024 को एन.बी.डब्लू व दिनांक 10.05.2024 को धारा- 82 सीआरपीसी का आदेश (उदघोषणा आदेश) प्राप्त किया गया। अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत धारा- 82 सीआरपीसी के आदेश का तामीला आज दिनांक 23.05.2024 को उ0नि0 श्यामदेव यादव द्वारा नियमानुसार धारा- 82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर पर चस्पा कर मुनादी कराया गया। अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त यदि दिनांक 10.06.2024 तक माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण नही करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश से धारा- 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही किया जायेगा।
