बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका,पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित

भ्रामक विज्ञापन मामले में उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।बाबा रामदेव ने कहा, गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगी, नहीं पिघला सुप्रीम कोर्ट
राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की इस फर्म की खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 14 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। इस आदेश की कॉपी सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भेज दी गई है।
यह आदेश इस महीने की शुरुआत में औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन में कंपनी के इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है।
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इन उत्पादों पर लगी रोक : आदेश के अनुसार, दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला चल रहा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान रामदेव, कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार लगाई थी। रामदेव और बालकृष्ण ने इस मामले में अखबार में विज्ञापन देकर माफी भी मांगी थी।
