सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ‘#OperationConviction’ के तहत सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को दोषसिद्ध कर मा0 न्यायालय एएसजे/स्पेशल/पॉक्सो सोनभद्र द्वारा 20 वर्ष के कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।
*प्रकरण का संक्षिप्त विवरण*
थाना – रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 – 05/2022
धारा – 376एबी, 506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट
अभियुक्त – राजू उर्फ राम निवास पुत्र धुरफेकन निवासी बढ़ौली थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
*मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा*
मा0 एएसजे स्पेशल पॉक्सो न्यायालय, जनपद सोनभद्र द्वारा अभियुक्त राजू उर्फ राम निवास उपरोक्त को धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त अभियुक्त को धारा 506 भादवि में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
*सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका*
उक्त प्रकरण में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी। सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।
