बॉलीवुड के एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका हुआ निधन

बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले जाने माने एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. 11 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र करीब 89 साल के थे और उनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था.
फिल्मों के साथ-साथ दुनिया उन्हें उनके राजनैतिक सफर के लिए भी जानती है. 2004 में धर्मेंद्र 15वीं लोकसभा में बीजेपी से सांसद रहे थे. उन्हें राजस्थान के बीकानेर से जीत मिली थी. इसके चलते धर्मेंद्र सरकार से पेंशन भी पाते थे. आज हम आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र को कितनी पेंशन मिलती थी और उनके निधन के बाद ये पेंशन अब किसे मिलेगी?
कितनी मिलती थी धर्मेंद्र को पेंशन?
बता दें कि धर्मेंद्र देओल परिवार से रहे हैं और 2004 से 2009 तक बीकानेर के सांसद भी रहे थे.संसदीय मामलों के मंत्रालय के एक नोट की अगर मानी जाए तो सभी पूर्व सांसदों को सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के मुताबिक हर महीने पेंशन मिलती है. अभिनेता धर्मेंद्र भी इसी का हिस्सा थे और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें करीब 25 हजार रुपये हर महीने पेंशन मिला करती थी. इसके अलावा अगर कोई सांसद पांच साल से ज्यादा समय के लिए सांसद रहता है तो उसकी पेंशन में हर साल 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है. हालांकि हालिया समय में ये रकम बढ़ भी सकती है.
अब किसे मिलेगी धर्मेंद्र की पेंशन?
धर्मेंद्र की मौत के बाद अब ये पेंशन कानून के मुताबिक उनकी पत्नी को मिलेगी. नियम ये कहता है कि सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा उनकी पत्नी को जीवनभर दिया जाता है. यानी अब इस पेंशन की हकदार धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी होंगी जो खुद वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से सांसद हैं. अब उन्हें धर्मेंद्र की पेंशन का आधा हिस्सा विधवा पेंशन के रूप में मिलेगा. मान लीजिए धर्मेंद्र को बतौर पूर्व सांसद हर महीने 31,000 रुपये से अधिक की सरकारी पेंशन मिलती है, तो उनके निधन की स्थिति में यह राशि उनकी पत्नी हेमा मालिनी को आधे हिस्से के रूप में जीवनभर दी जाएगी.
