अनपरा व थाना शक्तिनगर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-05.12.2024 को थाना अनपरा व थाना शक्तिनगर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
*01.* थाना अनपरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-331/12 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त राजकुमार भारती पुत्र हंसलाल निवासी शिवमंदिर रेनूसागर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह के सश्रम कारावास व कुल तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
02. थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-04/21 धारा 306, 384 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3(2)V SC/ST एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त विक्की सैनी पुत्र रमेश सैनी निवासी कन्डौना थाना कोतवाली देहात हरदोई के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे एससी/एसटी सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 384 भादवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
