कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया

कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है. राज्य सरकार ने ये फैसला डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर किया. कर्नाटक सरकार ने महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन करने के लिए नियम बनाए हैं.मालूम हो कि एक महामारी (Epidemic) थोड़े समय में ही बड़ी संख्या में बीमारी का तेजी से फैलना है.

कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर डेंगू बुखार, इसके गंभीर रूपों सहित, को कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, 2020 के तहत एक महामारी रोग घोषित कर दिया है. संशोधित नियमों में कहा गया है कि सभी बिल्डिगों के मालिक, पानी की टंकियों के मालिक या पार्कों और खेल के मैदानों के प्रभारी व्यक्तियों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जरूरी उपाय करने की जिम्मेदारी हैं.

नोटिफिकेशन में जुर्माने का जिक्र

कर्नाटक सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में जुर्माने का जिक्र भी किया है. अगर किसी घर के अंदर या बाहर डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं, तो 400 रुपए (अर्बन एरिया) और 200 रुपए (रूरल एरिया) का जुर्माना लगेगा. संशोधित नियम सभी मालिकों, कब्जाधारियों, बिल्डरों और भूमि, भवनों, पानी की टंकियों, पार्कों और खेल के मैदानों के प्रभारी व्यक्तियों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी डालते हैं. नियमों का उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मच्छरों की आबादी को कम करना और डेंगू बुखार के प्रसार को सीमित करना है.

शहरी इलाकों में मच्छर पनपते पाए जाने पर 400 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और रेस्तरां के लिए शहरी क्षेत्रों में जुर्माना 1,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये निर्धारित किया गया है. सक्रिय निर्माण स्थलों, परित्यक्त क्षेत्रों और खाली साइटों के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये होगा.

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